दिल्ली हिंसाः हाईकोर्ट ने मारे गए अज्ञात लोगों के शव संरक्षित करने के दिए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा में मारे गए अज्ञात लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दी है लेकिन दो हफ्ते के संरक्षण के बाद। अदालत ने कहा है कि हिंसा में मारे गए लोगों के नाम प्रकाशित होने के दो हफ्ते बाद प्रशासन अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर सकता है।


बता दें कि इससे पहले अदालत ने 11 मार्च तक अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार पर रोक लगाई थी। साथ ही अदालत ने ये भी कहा था कि जिन भी शवों का पोस्टमॉर्टम हो, उसकी वीडियोग्राफी हो। अब अदालत ने अपने आज के आदेश में कहा है कि सभी मृतकों के नाम को प्रकाशित किया जाए। इसके दो सप्ताह बाद ही अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है।

अदालत का यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंसा के लगभग तीन हफ्ते बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत ने जो समय दिया है उसमें उन लोगों को अपने मिल जाएंगे।